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Friday, 1 September 2017

राइट टू रिकॉल प्रावधान

राइट टू रिकॉल प्रावधान

विश्व - 1903 - लॉस एंजिल्स म्यूनसिपेलेटी

भारत - 1977 मे सरकारी एजेंडे में शामिल किया

मध्यप्रदेश - लागू करने वाला पहला राज्य (2001)

राजस्थान - 3rd राज्य

राइट टू रिकॉल है क्या -- 22 मार्च 2011 को नगरपालिका संसोधन अधिनियम में यह प्रावधान है कि किसी भी शहरी स्वशासन इकाई के अध्यक्ष को पदमुक्त करने के लिए उस संस्था के 3/4 बहुमत से अविश्वास पारित करने के पश्चात जनमत संग्रह करवाया जाता है , यदि जनमत संग्रह में बहुमत अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में आने पर ही अध्यक्ष को हटाया जाएगा, अन्यथा नही ।

Note - यह  प्रस्ताव पद ग्रहण के 2 वर्ष बाद ही लाया जा सकता है।

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